महाराष्ट्र

घटनास्थल पर कंडोम मिला मतलब सेक्स में सहमति का संकेत नहीं : मुंबई कोर्ट

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में नौसेना के एक कर्मचारी पर सहयोगी की पत्नी से बलात्कार करने का आरोप लगा था। जिसके मामले में  सुनवाई हुई। कोर्ट के मुताबिक अगर घटनास्थल पर कंडोम मिले हैं, तो उसका मतलब ये नहीं हुआ कि सेक्स आपसी सहमति से हुआ है।

ये मामला अप्रैल का है, जहां एक महिला ने अपने पति के साथ काम करने वाले कर्मचारी पर बलात्कार का आरोप लगाया था। मामले में सेशन कोर्ट ने कहा कि केवल इसलिए कि कंडोम घटनास्थल पर पाया गया था, इस निष्कर्ष पर आने के लिए पर्याप्त नहीं है कि शिकायतकर्ता के आरोपी के साथ सहमति से संबंध थे। हो सकता है कि आरोपी ने आगे आने वाली परेशानियों से बचने के लिए ये कदम उठाया हो। कोर्ट के मुताबिक जांच खत्म हो गई है और चार्जशीट भी जमा हो गई है, ऐसे में आरोपी को जमानत दी जा सकती है।

ये है महिला का आरोप

पीड़ित के मुताबिक आरोपी उनके बगल वाले क्वार्टर में रहता था। जब 29 अप्रैल को उनके पति एक ट्रेनिंग के लिए केरल गए, तो आरोपी उनके पास आया और उन्हें चॉकलेट ऑफर की। इसके बाद 3 बजे के करीब उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। जिस पर वो आरोपी के पास दवा लेने पहुंची। शुरू में तो आरोपी ने पैरासिटामोल दिया, लेकिन कुछ देर बाद उसने उन्हें कसकर पकड़ लिया और फिर दुष्कर्म किया।

महिला ने काटी कलाई

महिला ने बताया कि उसने बचने के लिए ब्लेड से आरोपी पर हमला किया था, लेकिन वो बच गया। इसके बाद उसने खुद की कलाई काट ली। घटना के अगले दिन महिला का पति वापस आया और सारी कहानी सुनकर उसने पुलिस को सूचना दी। आरोपी का दावा है कि उसे झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। घर में एक और आदमी था, ऐसे में वो महिला का बलात्कार नहीं कर सकता। साथ ही घटनास्थल पर कंडोम मिला था, ऐसे में ये इस बात का सबूत है कि दोनों ने सहमति से सेक्स किया।

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