नागपूर

गंगा जमुना में वेश्याव्यवसाय पर प्रतिबंध,पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने निकाला आदेश

रेडलाइट एरिया में चलने वाले जिस्मफरोशी के व्यवसाय को पूरी तरह बंद करवाने के  संबंध में सीपी अमितेश कुमार ने पीटा एक्ट की धारा के अनुसार अध्यादेश भी जारी किया है. यदि 10 वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो पुलिस ने गंगा-जमुना बस्ती से 103 नाबालिग लड़कियों को रेस्क्यू किया है.

बदनाम बस्ती से लगकर बालाजी मंदिर, चिंतेश्वर मंदिर, दुर्गा मंदिर, शारदा मंदिर और राधा स्वामी सत्संग मंडल भी हैं. इसके अलावा एनएमसी की हिन्दी प्राइमरी स्कूल, हिंदुस्तान विद्यालय है. परिसर में शैक्षणिक संस्थान और धार्मिक स्थल होने के कारण यहां किसी भी प्रकार देह व्यवसाय नहीं किया जा सकता.

पीटा एक्ट में किए गए प्रावधानों के आधार पर यह अध्यादेश जारी किया गया है जो 2 महीनों तक लागू रहेगा. यदि इस पर किसी को आपत्ति है तो पुलिस आयुक्त कार्यालय में लिखित रूप से अपना पक्ष रख सकते हैं.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!