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ट्रैफिक रूल्स में बड़ा हुआ बदलाव, अब 15 दिन के भीतर घर भेजना होंगा चालान

परिवहन मंत्रालय ने नए नियम (New Notification) जारी किए हैं, जिसके मुताबिक राज्‍यों की एजेंसियों को ट्रैफिक रूल्स के उल्लंघन से संबंधित अपराध होने के 15 दिनों के अंदर अपराधी को नोटिस भेजना होगा. साथ ही चालान के निपटान तक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को रखना होगा. यानी ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पर अब पुलिसकर्मी सिर्फ फोटो खींचकर आपके पास चालान नहीं भेज पाएंगे. अब चालान करने के लिए उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जरूरत पड़ेगी.

महाराष्‍ट्र के मुंबई, पुणे, कोल्‍हापुर, नागपुर समेत 19 शहर,उत्‍तर प्रदेश के कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, वाराणसी समेत 17 शहर, मध्‍य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, उज्‍जैन समेत 7 शहर, राजस्‍थान के जयपुर, उदयपुर, कोटा समेत 5 शहर,झारखंड के रांची, जमशेदपुर समेत 3 शहर, गुजरात के सूरत, अहमदाबाद समेत 4 शहर, बिहार में पटना, गया समेत 3 शहर के अलावा दिल्‍ली, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्‍मू-कश्‍मीर, छत्‍तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु, ओडिशा, मेघालय, नागालैंड, तेलंगाना, उत्‍तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के मिलाकर 132 शहरों में डिजिटल उपकरण लगेंगे.

चालान के लिए रिकॉर्डिंग अनिवार्य कब?

1. ओवर स्‍पीडिंग करना

2. गलत जगह गाड़ी पार्क करना

3. ड्राइवर या पिछली सीट की सवारी द्वारा नियमों का उल्‍लंघन

4. टू व्हीलर पर हेलमेट न पहनना

5. रेडलाइट जंप करना

6. गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्‍तेमाल

7. ओवर लोडिंग

8. सीट बेल्‍ट न लगाना

9. माल वाहन में सवारी ढोना

10. नंबर प्‍लेट खराब या छिपी होना

11. गाड़ी में अधिक ऊंचाई तक माल लोड होना

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