Breaking News

पत्नी से जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना अनैतिक नहीं :मुंबई सेशन कोर्ट

पत्नी के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना अवैधानिक नहीं यह कहते हुए मुंबई सेशन कोर्ट ने अपने फैसले में आरोपी पति की जमानत मंजूर कर दी. मुंबई सेशन कोर्ट की एडिशनल जज संजश्री घरत ने अपने फैसले में कहा एक महिला ने अपने पति के विरोध में उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाने का केस है पर ये केस कानूनी दायरे में नहीं आता

याचिका दाखिल करनेवाली महिला का विवाह पिछले साल नवंबर में हुआ था ,याचिका में महिला ने कहा ससुराल में उसके साथ गाली गलौज कर दहेज की मांग की गई , 2 जनवरी को वह घूमने के लिए महाबलेश्वर गए थे तभी पति ने उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, इसके बाद उसे अस्वस्थ लगने के कारण डॉक्टर के पास वह गई जहां उसे चेकअप के बाद डॉक्टर ने कमर के नीचे लकवा मारने की जानकारी दी, इसके बाद महिला ने मुंबई में आकर पति और ससुराल वालों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की

शिकायत दर्ज होती पति ने गिरफ्तारी के पूर्व जमानत के लिए अर्जी दाखिल की जिसमें उसने कहा की हमने कभी दहेज नहीं मांगा और यह झूठा आरोप लगाया जा रहा हैै

सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि पति होने के नाते  शारीरिक संबंध बनाना कोई अवैधानिक नहीं  वही महिला ने दहेज मांगने का आरोप लगाया पर कितना दहेज मांगा इसकी जानकारी नहीं दी इसीलिए पती की जमानत मंजूर की जाती है

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!