
महाराष्ट्र से कर्नाटक जाने वाले यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट जरूरी
कर्नाटक में बढ़ते कोविड-19 मामलों के बीच, राज्य सरकार ने शनिवार को केरल और महाराष्ट्र से राज्य की यात्रा करने वालों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट प्रमाणपत्र अनिवार्य कर दिया है।
राज्य में बस, फ्लाइट, ट्रेन और निजी वाहनों से आने वाले सभी यात्रियों के लिए प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है।
कर्नाटक के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के अतिरिक्त मुख्य सचिव, ने एक आदेश जारी कर कहा है कि एक निगेटिव कोविड रिपोर्ट या प्रमाण पत्र 72 घंटे से अधिक का नहीं होना चाहिए। इससे पहले, राज्य सरकार ने केरल और महाराष्ट्र से राज्य की यात्रा करने के लिए या तो आरटी-पीसीआर टेस्ट या टीकाकरण की एक खुराक का प्रमाण पत्र का विकल्प दिया था।
आदेश में कहा गया है, यहां अधिसूचित संशोधित विशेष निगरानी उपाय का केरल और महाराष्ट्र से आने वाले लोगों के लिए मौजूदा कोविड-19 स्थिति को देखते हुए सख्ती से पालन किया जाएगा।