नागपूर

अनिल देशमुख को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत ,3 अगस्त तक नहीं होगी कोई कार्रवाई

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को राहत दी है। कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया है कि वो देशमुख के ख़िलाफ़ 3 अगस्त तक कोई निरोधात्मक कार्रवाई नही करेगी। जस्टिस एएम खानविलकर ने मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को करने का आदेश दिया।

सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ये मामला वैसा ही है, जिसमें अधिकांश आरोपित प्रावधान की संवैधानिकता को चुनौती देते हैं और निरोधात्मक कार्रवाई पर रोक की मांग करते हैं। ऐसी मांगें सुनवाई योग्य नहीं हैं। तब कोर्ट ने पूछा कि ऐसे कितने मामले हैं, तब मेहता ने कहा कि 45 मामले हैं। तब कोर्ट ने कहा कि हम सभी मामलों पर 3 अगस्त को सुनवाई करेंगे।

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