
इस देश में 18 साल के उपर वालो को शादी करना जरूरी, नही की तो माता पिता को लगेगा जुर्माना
पाकिस्तान (Pakistan) के सिंध प्रांत की विधानसभा में एक विवादित विधेयक (Bill) पेश किया गया है। इस विधेयक के मसौदे में सामाजिक बुराइयों, बच्चों से रेप और अनैतिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए 18 साल की उम्र होने पर लोगों की शादी (Marriage) को अनिवार्य बनाने के प्रावधान रखा गया है।
प्रांतीय विधानसभा के मुत्ताहिदा मजलिस-ए-अमल (MMA) के सदस्य सैयद अब्दुल रशीद ने सिंध विधानसभा सचिवालय को ‘‘सिंध अनिवार्य विवाह अधिनियम, 2021’’ का एक मसौदा प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया है कि ऐसे वयस्कों के अभिभावकों जिनकी 18 साल की उम्र के बाद भी शादी नहीं हुई हो, उन्हें जिले के उपायुक्त के समक्ष इसकी देरी के उचित कारण के साथ एक शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा.
प्रस्तावित विधेयक के मसौदे में कहा गया है कि शपथपत्र प्रस्तुत करने में विफल रहने वाले अभिभावकों को 500 रुपये का जुर्माना देना होगा. रशीद के अनुसार, अगर विधेयक को कानून बनाने के लिए मंजूरी मिल जाती है तो इससे समाज में खुशहाली आएगी.