महाराष्ट्र

अब तक क्यों गिरफ्तार नहीं हुए राज ठाकरे ? कोर्ट की मुंबई कमिश्नर को फटकार

महाराष्ट्र दिनांक 3 मई ( प्रतिनिधी)

मजिस्ट्रेट कोर्ट, सांगली ने मुंबई पुलिस आयुक्त को फटकार लगायी है। दरअसल कोर्ट का कहना है, कोर्ट के बार-बार कहने पर भी मनसे प्रमुख राज ठाकरे को मुंबई पुलिस एक गैर-जमानती वारंट के मामले में अदालत के सामने नहीं ला पायी है।

दरअसल शिराला में मजिस्ट्रेट कोर्ट, सांगली ने बीते 6 अप्रैल को मनसे प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ आपराधिक संशोधन और बॉम्बे पुलिस एक्ट के 135 में IPC 143, 109, 117, 7 के तहत 2008 के एक मामले के संबंध में गैर-जमानती वारंट जारी किया था।

साथ ही मजिस्ट्रेट कोर्ट का इस मामले पर यह भी कहना था कि,अब तक मुंबई पुलिस और मुंबई पुलिस आयुक्त द्वारा उन्हें गिरफ्तार करने की बात एक तरफ, मनसे प्रमुख राज ठाकरे को अदालत के सामने तक लाने में नाकामयाब रही है।

गौरतलब है कि इसके पहले भी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे के खिलाफ बीड जिले में भी मौजूद परली कोर्ट ने गैर जमानती वॉरंट जारी किया है। लगातार कई तारीखों पर अदालत में गैरहाजिर रहने की वजह से उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वॉरंट जारी हुआ था।

दरसअल साल 2008 में मनसे कार्यकर्ताओं ने राज ठाकरे के समर्थन में परली में मौजूद राज्य परिवहन महामंडल (एसटी) की बसों पर पत्थरबाजी की थी। इस मामले की सुनवाई अदालत में शुरू है। जिसमे गिरफ्तारी की तलवार आज भी राज ठाकरे के सिर पर लटक रही है।

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