नाना पटोले ने फोन टैपिंग मामले में रश्मि शुक्ला के खिलाफ 500 करोड़ रुपये की मानहानि का दावा ठोका
महाराष्ट्र दिनांक 24 मार्च (प्रतिनिधी)
महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कथित गैर-कानूनी फोन टैपिंग मामले में आईपीएस अधिकारी एवं पूर्व राज्य खुफिया प्रमुख रश्मि शुक्ला के खिलाफ दीवानी अदालत के समक्ष 500 करोड़ रुपये की मानहानि का दावा ठोका है।
हाल ही दायर मानहानि दावा याचिका में पटोले ने कथित गैर-कानूनी फोन टैपिंग के जरिये संग्रहित की गई जानकारी के दुरुपयोग पर रोक के लिए स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने की मांग की है।
दीवानी अदालत के न्यायाधीश वी. बी. गोरे ने बुधवार को शुक्ला एवं अन्य के खिलाफ नोटिस जारी किये थे और उन सभी को 12 अप्रैल से पहले जवाब दाखिल करने को कहा था।
शुक्ला के अलावा पुणे अपराध शाखा में तैनात पुलिस निरीक्षक (तकनीकी विश्लेषण विभाग) वैशाली चांदगुडे, राज्य गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और पुणे एवं नागपुर के पुलिस आयुक्तों को भी नोटिस जारी किये गये हैं।
भंडारा जिले के विधायक पटोले ने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने राजनीतिक लाभ के लिए उनके खिलाफ साजिश रची है।