नागपूर

नगरसेवकों के लेटरहेड का किया इस्तेमाल तो होंगा मामला दर्ज

नागपूर दिनांक 20 मार्च (प्रतिनिधी)

मनपा का कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद नगरसेवक का लेटरहेड इस्तेमाल करना पूर्व नगरसेवकों को भारी पड़ सकता है। कार्यकाल समाप्ति के बाद नगरसेवक का लेटरहेड इस्तेमाल करने की पुष्टि होने पर संबंधितों के िखलाफ गुनाह दर्ज करने के प्रशासन की ओर से संकेत दिए गए हैं।

नगरसेवक थे, अब पूर्व हो गए 

साल 2017 के चुनाव में निर्वाचित हुए नगरसेवक अब पूर्व नगरसेवक हो गए हैं। मनपा का कार्यकाल समाप्त होने पर प्रशासक के हाथ बागडोर चली गई। पूर्व नगरसेवक होने पर भी नगरसेवक पद का मोह नहीं छूट पाने से नगरसेवक का लेटरहेड इस्तेमाल कर रहे है। कुछ मामले प्रशासन की नजर में आए हैं। पूर्व नगरसेवकों द्वारा नगरसेवक का लेटरहेड इस्तेमाल करना गैरकानूनी है। उनके िखलाफ गुनाह दर्ज किए जा सकते हैं। प्रशासन को इस आशय के आदेश दिए जाने की सूत्रों से जानकारी मिली है।

विकासकार्यों का श्रेय लेने की होड़

अपने कार्यकाल में किए गए विकासकार्यों का उद्घाटन तथा मंजूर विकासकार्यों का भूमिपूजन करने की होड़ मची है। विकासकार्यों का श्रेय लेने के लिए पूर्व नगरसेवक अपने-आप को नगरसेवक पेश करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आगामी चुनाव में विकास भुनाने के लिए यह हथकंडा अपनाया गया है।

मनपा का बोध चिह्न लगाने पर पाबंदी

नगरसेवक रहते अनेक नगरसेवकों ने वाहनों पर मनपा का बोधचिह्न लगाया था। अब पूर्व हो जाने पर उन्हें मनपा को बोध चिह्न वाहन पर लगाने का अधिकार नहीं है। कार्यकाल समाप्त हो जाने पर वाहन से बोध चिह्न हटा देना चाहिए। नियम को धता बताकर कई नगरसेवकों के वाहनों पर मनपा का बोध चिह्न लगा है। नियमबाह्य मनपा के बोध चिह्न का इस्तेमाल करने वालों पर भी कार्रवाई की गाज गिर सकती है।

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