महाराष्ट्र

RBI ने इस अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का रद्द किया लाइसेंस

महाराष्ट्र दिनांक 16 फरवरी (प्रतिनिधी)

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एक और बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने आज 16 फरवरी को मंथा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, महाराष्ट्र का लाइसेंस कैंसल करने का ऐलान किया है। ये फैसला बैंक की कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण लिया गया है। आरबीआई ने मंथा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस देने के पीछे इसकी कमजोर फाइनेंशियल स्थिति का हवाला दिया है।

केंद्रीय बैंक ने मंथा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, महाराष्ट्र का लाइसेंस कैंसल कर दिया है। नतीजतन बैंक 16 फरवरी 2022 से कोई बैंकिंग कारोबार नहीं कर पाएगा और इस तत्काल प्रभाव से काम बंद करना होगा। केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा कि सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र से बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक परिसमापक (लिक्विडेटर) नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है।

लाइसेंस रद्द होने के परिणामस्वरूप,मंथा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को बिजनेस करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है जिसमें जमा को स्वीकार करना और डिपॉजिट के रीपेमेंट शामिल है। परिसमापन पर प्रत्येक जमाकर्ता डीआईसीजीसी अधिनियम, 196 के प्रावधानों के अधीन जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से 5 लाख रुपये की मौद्रिक लिमिट तक राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।

बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार 99% से अधिक जमाकर्ताओं को डीआईसीजीसी से अपनी जमा राशि का पूरा पूरा भुगतान हो जाएगा। आरबीआई ने कहा कि 27 जनवरी 2022 तक डीआईसीजीसी ने बैंक के संबंधित जमाकर्ताओं से प्राप्त इच्छा के आधार पर डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 18 ए के प्रावधानों के तहत कुल बीमित जमा राशि में से 39.95 करोड़ रुपये मंजूर किए थे।

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