सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की महाराष्ट्र सरकार-अनिल देशमुख की याचिका, कहा- आरोप गंभीर
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख और महाराष्ट्र सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है. इस याचिका में सरकार और पूर्व मंत्री ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी. बीते दिनों बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए थे. देशमुख पर मुंबई पुलिस के आयुक्त रहे परमबीर सिंह ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे.
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार और कदाचार के आरोप ‘गंभीर’ थे और इसके लिए एक स्वतंत्र जांच की आवश्यकता थी।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एसके कौल ने कहा, “आरोप गंभीर हैं, गृह मंत्री और पुलिस कमिश्नर शामिल हैं। वे तब तक साथ काम कर रहे हैं जब तक कि वे दोनों एक विशेष स्थिति में अलग न हो जाएं, दोनों एक निर्धारित पद पर हैं। क्या सीबीआई को जांच नहीं करनी चाहिए? आरोपों की प्रकृति और इसमें शामिल व्यक्तियों की स्वतंत्र जांच की आवश्यकता है।”
गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार और अनिल देशमुख ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें आरोपों की सीबीआई जांच के निर्देश दिए गए थे।